नर्स ग्रेड २ का मामला याचिका कर्ता को बोनस अंक देकर शामिल करे सरकार से जवाब तलब राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड भर्ती में अनुभव के अंक नहीं देने पर सरकार से जवाब माँगा ओर याचिका कर्ता को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है यह आदेश न्यायाधीश आलोक शर्मा ने उमा कुमारी की याचिका पर दिया याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया की याचिका कर्ता एन आर एच एम योजना में मध्यप्रदेश में काम कर रही है उसको चार वर्ष का नर्स के पद पर काम करने का अनुभव। है अनुभव राजस्थान से नहीं है मध्ये प्रदेश से है अनुभव के बोनस अंक नहीं दे रहे है जबकि एनआरएचएम में जो राजस्थान में काम के रहे है उन्हें बोनस अंक दे रहे है कोर्ट ने आदेश दिया याचिका कर्ता को भर्ती में बोनस अंक देकर शामिल करो
नर्स ग्रेड 2 भर्ती, हाइकोर्ट से खबर
Reviewed by Sunil Doraya
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July 13, 2019
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