टेकनिकल हेल्पर पद पर एक सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने टेक्निकल हेल्पर पोस्ट पर नियुक्ति नहीं देने को ग़लत माना न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश लीला राम ओर अन्य की याचिका पर दिया याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया की याचिका कर्ता का चयन मुख्य सूचीमें हूवा ओर दस्तावेज़ सत्यापन में सही निकले इन्हें नियुक्ति दी जाए
टेकनिकल हेल्पर पद पर एक सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश।
Reviewed by Sunil Doraya
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July 12, 2019
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