नॉन टीएसपी में लगे तृतीय श्रेणी अध्यापक को टीएसपी के क्षेत्र में पदस्थापित करने पर सरकार से जवाब तलब
*जयपुर*
*राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति होने के बाद, दुबारा रीशफल परिणाम में टीएसपी जिले में नियुक्ति देने के आदेश पर रोक लगा दी है।*
*यह आदेश न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने ममता मीणा की याचिका पर दिया !याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थी का चयन प्रथम लेवल में हुआ उसने नॉन टीएसपी जिले में नियुक्ति मिली !पुन: रीशफल परिणाम में उसे गृह जिले में नियुक्ति देने के स्थान पर टीएसपी क्षेत्र के सिरोही जिले में पद स्थापित करने के आदेश जारी किए गयें जो कि गलत है!*
*अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थी को रीशफल परिणाम में टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति ना देकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति दी जाए व गृह जिले में खाली स्थान पर नियुक्ति दी जायें उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर, सिरोही ,व गंगानगर को जवाब तलब करते हुए रिलीव करने के आदेश पर रोक लगा दी है*
*इस मामले मे अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की*
नॉन टीएसपी में लगे तृतीय श्रेणी अध्यापक को टीएसपी के क्षेत्र में पदस्थापित करने पर सरकार से जवाब तलब
Reviewed by Sunil Doraya
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August 03, 2019
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