कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा लिया है. हालांकि, कोर्ट ने नियुक्तियों को इस याचिका के निर्णयाधीन रखा है. जिसके लिए अगली सुनवाई 7 जुलाई को मुकर्रर की गई है.
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने शनिवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा कर सरकार को राहत दी है. हालांकि, कोर्ट ने नियुक्तियों को इस याचिका के निर्णयाधीन रखा है.
बता दें कि, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार की अनुशंसा के अनुसार कृषि पर्यवेक्षकों के 1 हजार 832 पदों के लिए 25 मई 2018 को आवेदन मांगे थे. इनमें 243 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित थे. लेकिन उससे पहले ही 19 मई 2018 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में टीएसपी एरिया को बढ़ाते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया था. जिसके बाद 1 जून 2018 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया, कि जो भी भर्ती 19 मई के बाद जारी हुई हैं, उसमें केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार पालना सुनिश्चित की जाए. इसके बाद टीएसपी एरिया में नए जुड़ने वाले क्षेत्रों के आवेदकों को फिर से इस केटेगरी में आवेदन करने का मौका दिया गया. इसके बाद परीक्षा आदि हो गईं. 9 अगस्त 2019 को सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और ये काम भी पूरा हो गया. लेकिन अरविंद कुमार लबाना ने हाईकोर्ट में इस भर्ती को ये कह कर चुनौती दी कि, इसमें 4 जुलाई 2016 के नोटिफिकेशन की शर्त के अनुसार टीएसपी एरिया के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं.
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने शनिवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा कर सरकार को राहत दी है. हालांकि, कोर्ट ने नियुक्तियों को इस याचिका के निर्णयाधीन रखा है.
बता दें कि, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार की अनुशंसा के अनुसार कृषि पर्यवेक्षकों के 1 हजार 832 पदों के लिए 25 मई 2018 को आवेदन मांगे थे. इनमें 243 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित थे. लेकिन उससे पहले ही 19 मई 2018 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में टीएसपी एरिया को बढ़ाते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया था. जिसके बाद 1 जून 2018 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया, कि जो भी भर्ती 19 मई के बाद जारी हुई हैं, उसमें केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार पालना सुनिश्चित की जाए. इसके बाद टीएसपी एरिया में नए जुड़ने वाले क्षेत्रों के आवेदकों को फिर से इस केटेगरी में आवेदन करने का मौका दिया गया. इसके बाद परीक्षा आदि हो गईं. 9 अगस्त 2019 को सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और ये काम भी पूरा हो गया. लेकिन अरविंद कुमार लबाना ने हाईकोर्ट में इस भर्ती को ये कह कर चुनौती दी कि, इसमें 4 जुलाई 2016 के नोटिफिकेशन की शर्त के अनुसार टीएसपी एरिया के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 महीने बाद हटाई कृषि पर्यवेक्षको की नियुक्ति से रोक
Reviewed by Sunil Doraya
on
May 30, 2020
Rating:
Reviewed by Sunil Doraya
on
May 30, 2020
Rating:
